Saturday, 21 January 2023

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

राजस्थान लोक सेवा आयोग(RPSC)

स्थापना – 22 Dec. 1949

ली कमीशन 1923 :–  इस कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार नहीं किया।

✍️  स्वतंत्रता के समय केवल राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे –
1. जयपुर 
2. जोधपुर
3. बीकानेर ।

RPSC के संवैधानिक प्रावधान :–
संविधान - भाग 4 
अनुच्छेद - 315 से 323 तक 
✍️ राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियां, नियुक्ति, बर्खास्तगी का प्रावधान है।

अनुच्छेद 315 (1) – प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा ।

अनुच्छेद 315 (2) – दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी है ।

अनुच्छेद 316 - राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल ।

नियुक्ति :-  मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा ।

योग्यता :- आयोग के आधे सदस्यों को 10 वर्ष का केंद्र – राज्य सरकार में सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए ।

✍️ अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की परंपरा है।

 कार्यकाल :- 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु ,जो भी पहले हो।
 
📝 RPSC के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पद पर सदस्य नियुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन सदस्य को पदावधि समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

📝 RPSC सदस्य तथा अध्यक्ष योग्यता के आधार पर UPSC अध्यक्ष / सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं ।

 RPSC अध्यक्ष सदस्य का त्याग पत्र - राज्यपाल को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा लिखित में त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा।

 अनुच्छेद 317 :- RPSC अध्यक्ष सदस्य को पद से हटाया जाना।
 • अध्यक्ष तथा सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय(supreme court) की जांच के पश्चात हटाया जा सकता है ।
✓ राज्यपाल के प्रसादपर्यंत नहीं होंगे ।

NOTE :- जांच के दौरान अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है।

कदाचार :-
• न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित।
• पद के कर्तव्यों से बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है।
• राष्ट्रपति की राय में शारीरिक व मानसिक सत्य से दिल्ली से दिल लेकर कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो।

अनुच्छेद 318 :- सेवा - शर्तें ।

• RPSC के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा – शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है।

• RPSC के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के बाद वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते ।

RPSC सचिवालय :-
 एक सचिव + अन्य अधिकारी 
• प्रथम सचिव - श्याम सुंदर शर्मा
• वर्तमान सचिव - हरजी लाल अटल 

RPSC की संगठनात्मक संरचना

RPSC को 6 विभागों में बांटा गया है –

1. प्रशासनिक विभाग :- कर्मचारियों की सेवा शर्तें सुरक्षा व्यवस्था तथा रिकॉर्ड रखना।

2. भर्ती विभाग :- आवेदन पत्र प्राप्त करना परीक्षा की कार्यवाही साक्षात्कार करवाना ।

3. परीक्षा विभाग :- परीक्षा से संबंधित सुधार कार्य को कुशलता-पूर्वक संचालन करना।

4. लेखा विभाग :-बजट , आय-व्यय का आकलन करना।

5. विधि विभाग :- विधिक मामलों में परामर्श ।

6. शोध विभाग :- शोध कार्य करना ।

• RPSC के प्रथम अध्यक्ष – S.k. घोष
• RPSC के  2nd अध्यक्ष – S.C. त्रिपाठी 
• सबसे लंबा कार्यकाल – d.s. तिवारी 

• RPSC के वर्तमान सदस्य यश तिवारी बीजेपी अध्यक्ष कुमावत DGP अध्यक्ष 

• सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष - P. S. यादव

• वर्तमान अध्यक्ष - संजय कुमार क्षोत्रिय

✍️ वर्तमान सदस्य
1. राजकुमारी गुर्जर
2. संगीता आर्य 
3. जसवंत राठी 
4. बाबूलाल कटारा
5. मंजू शर्मा  
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